अब दिल्ली में लाउडस्पीकर चलाना आसान नहीं, बिना पुलिस परमिशन चलाने पर लगेगा जुर्माना; जानें क्या हैं नई गाईडलाइन

नई दिल्ली ,17 अपै्रल(आरएनएस)।  दिल्ली में अब यूपी की तरह लाउडस्पीकर पर सख्ती लागू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम में बिना लिखित अनुमति लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियम तोडऩे पर 10,000 जुर्माना और उपकरण जब्त किए जाएंगे।
ध्वनि की सीमा अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में अधिकतम 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल की सीमा तय की गई है। रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक शोर की अनुमति नहीं है। साइलेंस जोन में यह सीमा क्रमश: 50 और 40 डेसिबल तय की गई है। दिल्ली पुलिस ने टेंट हाउस और लाउडस्पीकर सप्लायर्स को भी चेताया है कि बिना पुलिस परमिशन किसी को भी उपकरण न दें। नियम तोडऩे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
डीजी सेट पर भी क्षमता के अनुसार जुर्माना तय किया गया है। 1000 ्यङ्क्र से अधिक पर 1 लाख, 62.5 से 1000 ्यङ्क्र तक पर 25,000 और 62.5 ्यङ्क्र तक के ष्ठत्र सेट पर 10,000 जुर्माना लगेगा। निर्माण कार्यों में तेज आवाज वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर 50,000 जुर्माना और उपकरण सील किए जाएंगे। शादी, धार्मिक आयोजनों और रैलियों में अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो रिहायशी इलाके में 10,000 और साइलेंस जोन में 20,000 तक जुर्माना लगेगा।

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